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CG News: छत्तीसगढ़ में निकाह प्रक्रिया के लिए नए नियम…अगस्त से मौलानाओं का पंजीयन अनिवार्य

The Waqf Board is preparing to implement new rules to make the marriage ceremony in Chhattisgarh more transparent, systematic, and legally sound. Under the proposed system, registration will be mandatory for all

Nikah process in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़, 06 जुलाई| CG News: छत्तीसगढ़ में निकाह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए वक्फ बोर्ड नए नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगस्त से प्रदेशभर में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा। पंजीयन के बिना कोई भी मौलाना निकाह नहीं करा सकेगा।

वक्फ बोर्ड के अनुसार, अंतरधार्मिक निकाह के मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेजों की जांच और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही निकाह की अनुमति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन कर निकाह कराने वाले मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रहेगा।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में केवल पंजीकृत मौलाना ही निकाह संपन्न करा सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे फर्जी पहचान, दस्तावेजों में गड़बड़ी और विवादित मामलों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही निकाह प्रक्रिया को एक समान और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अंतरधार्मिक निकाह के मामलों में दोनों पक्षों की पहचान, आवश्यक होने पर धर्म परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज, कानूनी औपचारिकताओं और अन्य जरूरी अभिलेखों की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही निकाह संपन्न कराया जाएगा।

इसके अलावा, प्रत्येक निकाह का पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा। निकाह के बाद जारी होने वाला प्रमाणपत्र भी बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। वर्तमान में अलग-अलग प्रारूप में तैयार होने वाले निकाहनामों की जगह एक समान प्रारूप लागू करने की तैयारी है, जिससे भविष्य में पहचान, वैवाहिक स्थिति और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

 

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