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जनता को राहत… अंबुजा मॉल में पार्किंग शुल्क पर आयोग का बड़ा फैसला

रायपुर, 29  सितम्बर। छत्तीसगढ़ में मॉल आने वाले उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर चल रहे विवाद में राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा है।

जिला आयोग ने मॉल में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित मानते हुए निशुल्क पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। राज्य आयोग के फैसले के बाद इस मामले में मॉल प्रबंधन को राहत नहीं मिली है।

पार्किंग शुल्क को माना अनुचित व्यापार व्यवहार

इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने स्वयं परिवादी के रूप में पैरवी की। अपील की सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क वसूली पर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया (अध्यक्ष) और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की पीठ ने जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा। फैसले में मॉल प्रबंधन की ओर से दुकानों से मेंटेनेंस शुल्क लिए जाने के साथ अलग से पार्किंग शुल्क वसूले जाने के मुद्दे पर विचार किया गया। आयोग ने इस मामले में पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना।

FASTag से वसूली पर भी उठे सवाल

मामले में निजी संपत्ति पर FASTag के माध्यम से स्वचालित टोल वसूली के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए गए। आयोग के आदेश को मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दूसरे मॉल पर क्या पड़ेगा असर?

इस फैसले से छत्तीसगढ़ में मॉल की पार्किंग व्यवस्था और उपभोक्ताओं से शुल्क वसूली को लेकर बहस तेज हो सकती है। हालांकि, राज्य के सभी मॉल पर इस आदेश का सीधा और समान रूप से लागू होना आदेश की वास्तविक भाषा, उसके दायरे और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

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