शिमला, 12 अगस्त। Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘ऑर्फन एंड विडो सेस’ (अनाथ और विधवा सेस) लगाने का फैसला किया है। यह सेस 11 अगस्त 2026 की आधी रात से लागू हो गया है।
राज्य के टैक्स और आबकारी विभाग की ओर से 11 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर ₹0.60 प्रति लीटर की दर से सेस लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह का सेस लागू किया गया है।
सरकार ने यह सेस हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लगाया है। इसे राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले मार्च 2026 में राज्य विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दी थी।
सरकार का यह फैसला विपक्ष के निशाने पर भी आ गया है। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि विधवाओं और अनाथों के नाम पर राजस्व जुटाना उचित नहीं है।


