रायपुर, 30 सितंबर। CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियमों और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े आदेश सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची और अध्यापन अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।
यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, शासकीय महाविद्यालय या राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच महीने अध्यापन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के पांच अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को मिलेगा मौका
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति का अवसर देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही मानदेय व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। अब कालखंड के आधार पर मानदेय देने के स्थान पर कार्य-दिवस के आधार पर भुगतान किया जाएगा। संशोधित नीति में कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री आदेश का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले से संबंधित आदेश का अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।
इस निर्णय के तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से लिए जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।
इस व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।


