CG High Court: सड़क पर बाइक स्टंट करने वालों पर सख्ती… हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

CG High Court: सड़क पर बाइक स्टंट करने वालों पर सख्ती… हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

बिलासपुर, 29 सितंबर। CG High Court: छत्तीसगढ़ में सड़कों और हाईवे पर बढ़ते खतरनाक बाइक स्टंट और रेसिंग जैसी गतिविधियों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ लोगों को जागरूक करने और जोखिम कम करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के एफिडेविट में सामने आई घटनाओं का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि केवल रोक लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था होना भी जरूरी है।

छह सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर अब तक की गई कार्रवाई और आगे की योजना की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर बाइक स्टंट, रेसिंग और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।

मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

राज्य खबर