नई दिल्ली, 2 सितम्बर। CJP March Cancelled: NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन से जुड़ी FIR रद्द करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज प्रदर्शन से संबंधित FIR रद्द की जाएंगी। हालांकि, हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपों से जुड़ी 2873 लोगों वाली FIR जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च वापस
कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का ऐलान किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दे रही है।

