रायपुर, 30 सितंबर। Raipur Meat Ban: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सभी मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद
नगर निगम के जारी आदेश के अनुसार, 2 अक्टूबर को निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध गांधी जयंती के अवसर पर लागू किया जा रहा है।
नियम तोड़ने पर जब्त होगा सामान
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित सामग्री मौके पर ही जब्त की जाएगी। साथ ही, संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को निर्देश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से 2 अक्टूबर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रतिबंध के दौरान बिक्री करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


