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Raipur News: रायपुर में रैली-जुलूस के लिए नया नियम… 7 दिन पहले लेना होगा परमिशन

रायपुर, 14 अगस्त। Raipur News: राजधानी रायपुर में रैली-जुलूस निकालने, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम करने या पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने वालों के लिए नगर निगम ने अनुमति प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।

आयोजक को अपने क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ संबंधित विभागों से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना भी अनिवार्य रहेगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि आयोजन से पहले सभी जरूरी अनुमति और दस्तावेज पूरे करने होंगे।

चार विभागों की NOC जरूरी

आयोजन की अनुमति के लिए आवेदक को चार विभागों की NOC जमा करनी होगी। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं। विद्युत विभाग की ओर से कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC देनी होगी।

पंडाल या किसी अन्य अस्थायी संरचना का निर्माण करने वाले आयोजकों को भी समय रहते सभी जरूरी NOC हासिल करनी होगी। इससे आयोजन के दौरान सुरक्षा, बिजली, यातायात और अग्निशमन जैसी व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क अब 1,000 रुपए

नगर निगम ने रैली और जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब प्रत्येक आयोजन के लिए 1,000 रुपए सफाई शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपए था।

निगम के अनुसार नया शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है।

खेल मैदान में कार्यक्रम के लिए भी अनुमति जरूरी

सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति या संस्था को संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसी तरह पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने से पहले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना जरूरी होगा।

नगर निगम ने आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रम की तारीख तय करने के बाद अंतिम समय का इंतजार न करें और कम से कम 7 दिन पहले आवेदन जमा कर दें। समय पर आवेदन नहीं करने या जरूरी NOC नहीं होने की स्थिति में अनुमति प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।

नए निर्देशों के बाद रायपुर में किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन की योजना बनाने वाले लोगों को आवेदन, चार विभागों की NOC और सफाई शुल्क समेत सभी औपचारिकताएं पहले से पूरी करनी होंगी।

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