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Supreme Court: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत… मानहानि केस की सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। Supreme Court: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से की गई ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी ने मानहानि मामले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।

अदालत ने फिलहाल निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की समीक्षा करने पर भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी को समन से राहत देने से इनकार किया गया था।

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