नई दिल्ली, 27 सितंबर। Telecom News: भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ‘टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ लागू कर दिया है। नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे।
बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने भारत सरकार और TRAI का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने संसद में टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज का मुद्दा उठाया था।
साल में 13 की जगह 12 बार रिचार्ज
28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के कारण ग्राहकों को साल में करीब 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था। 30 दिन की वैलिडिटी मिलने से अब ग्राहकों को साल में 12 बार ही रिचार्ज कराने की जरूरत होगी। इससे मोबाइल यूजर्स पर पड़ने वाला अतिरिक्त खर्च कम हो सकता है।
सिर्फ कॉलिंग वालों के लिए भी प्लान
नए नियमों के तहत ऐसे ग्राहकों के लिए वॉइस और SMS-only प्लान भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ कॉल और मैसेज का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने का विकल्प मिलेगा।
हालांकि, नए वॉइस/SMS-only प्लान से जुड़े कुछ प्रावधान अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। कंपनियों को इन नियमों के अनुसार अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।

