बेंगलुरु, 13 अगस्त। Tobacco Ban: तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गुटखा समेत तंबाकू और निकोटिन वाले प्रतिबंधित उत्पादों पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 10 अगस्त 2026 से लागू हो गया है।
सरकार के आदेश के मुताबिक, अब राज्य में गुटखा के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। प्रतिबंधित उत्पादों की सप्लाई और बिक्री पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद तंबाकू और निकोटिन से जुड़े उत्पादों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है। साथ ही लोगों को इनके सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान से बचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
प्रतिबंध लागू होने के बाद संबंधित विभागों की ओर से नियमों के पालन पर नजर रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

