Delhi News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला… गंभीर अपराधियों को नहीं मिलेगी राहत

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला… गंभीर अपराधियों को नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 3 अगस्त| Delhi News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि हत्या, दुष्कर्म और POCSO जैसे गंभीर एवं जघन्य अपराधों के आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को कानून के तहत बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यह राहत केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 2,700 से अधिक ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली जाएंगी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर मामलों से जुड़ा है।

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस की कार्रवाई, पेलेट गन के इस्तेमाल, लाठीचार्ज और फेशियल सर्विलांस (चेहरे की पहचान) जैसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन सभी मुद्दों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी, जिसमें एसआईटी गठन, पेलेट गन के इस्तेमाल और एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा।

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