नई दिल्ली, 11 अगस्त। Tiranga Rules: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में लोग कागज के तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्हें सड़क, जमीन या कूड़े में नहीं फेंका जाना चाहिए। मंत्रालय ने राज्यों से तिरंगे के सम्मान और ध्वज संहिता के नियमों को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।
मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
तिरंगे को लेकर इन नियमों का रखना होगा ध्यान
ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा फटा या गंदा नहीं होना चाहिए। इसे किसी अन्य झंडे से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा सामान्य वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर भी निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नागरिकों से तिरंगा यात्राओं, रैलियों और ‘वंदे मातरम’ के सामूहिक गायन के जरिए अभियान में भाग लेने की अपील की है।


