नई दिल्ली, 05 अक्टूबर। Supreme Court: SIR को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Form-6 में किए गए बदलाव का मुद्दा उठा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि Form-6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद यह देखा जाएगा कि आखिर Form-6 में बदलाव किसने किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से संबंधित रिकॉर्ड और फैसलों की जानकारी मांगी है। अदालत यह भी देखेगी कि SIR से जुड़े फैसले चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति या बहुमत से लिए गए थे या नहीं।
वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग, CEC और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले में रिकॉर्ड सामने आने के बाद Form-6 में हुए बदलाव और SIR से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।


