Chhattisgarh Breaking: हाईकोर्ट का फैसला… रामगोपाल अग्रवाल और अरुणपति त्रिपाठी को मिली जमानत

Chhattisgarh Breaking: हाईकोर्ट का फैसला… रामगोपाल अग्रवाल और अरुणपति त्रिपाठी को मिली जमानत

रायपुर, 05 नवम्बर। Chhattisgarh Breaking: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मैनपावर घोटाले से जुड़े दो आरोपियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और आबकारी विभाग के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को अदालत ने राहत दी है।

रामगोपाल अग्रवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत मिली है। हालांकि, कोल और चावल घोटाले से जुड़े मामलों में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं, मैनपावर घोटाले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अरुणपति त्रिपाठी को 95 दिन बाद जमानत मिली है। इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की।

क्या है मैनपावर घोटाले का मामला?

जांच एजेंसियों के आरोपों के मुताबिक, शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों का भुगतान नहीं किया गया। इसके बजाय कथित तौर पर फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर प्लेसमेंट एजेंसियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया।

जांच में दावा किया गया कि अरुणपति त्रिपाठी के कार्यकाल में सेवा शुल्क और अन्य मदों के नाम पर प्लेसमेंट एजेंसियों को 152.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें दो एजेंसियों को 48 करोड़ रुपए से अधिक दिए जाने का आरोप है।

जांच एजेंसियों ने त्रिपाठी पर 28 से 32 करोड़ रुपए कमीशन लेने और यह रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

दोनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अब शराब और मैनपावर घोटाले से जुड़े मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

Breaking News