Dhamtari Triple Murder Case: धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में 5 आरोपियों को उम्रकैद… परिजनों ने मांगी थी फांसी

Dhamtari Triple Murder Case: धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में 5 आरोपियों को उम्रकैद… परिजनों ने मांगी थी फांसी

धमतरी, 13 अगस्त। Dhamtari Triple Murder Case: जिले के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के साथ बलवा, हथियार रखने और मारपीट के मामलों में भी अलग-अलग सजा सुनाई। करीब एक साल की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

मामूली विवाद के बाद हुई थी तीन हत्याएं

मामला 11 अगस्त 2025 की रात अर्जुनी थाना क्षेत्र के भोयना गांव स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के पास का है। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। विवाद के दौरान आलोक सिंह ठाकुर, नितिन तांडी और सुरेश निहाल की चाकू से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई थी।

मामले में कुल 5 बालिग और 3 नाबालिग आरोपी शामिल थे। मुख्य आरोपी गोपी दीवान पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया गया था।

परिजनों ने कहा- उम्रकैद नहीं, फांसी चाहिए थी

कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्रकैद की बजाय फांसी की सजा की उम्मीद थी। उनका कहना है कि मृतकों के छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवारों को अब भी इस घटना का गहरा दुख है।

अभियोजन पक्ष ने भी अदालत से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला सुनाया। परिजनों ने अब इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है।

बलवा और हथियार रखने के मामले में भी सजा

अदालत ने बलवा मामले में 2 साल, हथियार रखने के मामले में 5 साल और मारपीट के मामले में 6 महीने की सजा भी सुनाई है। इनमें तीन साल तक की सजाएं एक साथ चलेंगी।

करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले से मामले में कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हुआ है।

क्राइम न्यूज