Voter List Name Missing: SIR में नाम कटने पर न हों परेशान… चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत

Voter List Name Missing: SIR में नाम कटने पर न हों परेशान… चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली, 04 नवम्बर। Voter List Name Missing: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम गायब होने पर परेशान मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने राहत दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।

दरअसल, कई मतदाताओं के मन में फॉर्म-6 को लेकर असमंजस था। इस फॉर्म के जरिए पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए घोषणा-पत्र देना होता है। ऐसे में पहले से पंजीकृत मतदाताओं को डर था कि दोबारा फॉर्म भरने पर उनकी घोषणा गलत मानी जा सकती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं

मतदाताओं की इस चिंता को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने के बाद फॉर्म-6 जमा करना अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल फॉर्म-6 भरने के आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति देश में किसी अन्य स्थान पर पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो और उसने कोई झूठी या गैरकानूनी घोषणा न की हो।

पात्र मतदाता दोबारा जुड़वा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से उन मतदाताओं को राहत मिलेगी, जिनका नाम SIR की ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाया है। ऐसे पात्र मतदाता फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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