रायपुर, 24 अगस्त। CG News: छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर राज्य काउंसलिंग समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिया गया प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के मूल निवासी प्रमाण पत्र, कैटेगरी और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा।
डोमिसाइल की शिकायत पर होगी जांच
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की एक भी मेडिकल सीट प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। डोमिसाइल को लेकर शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन या किसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अफवाहों से बचने की अपील
काउंसलिंग समिति ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे मेडिकल एडमिशन को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर अधिकृत काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है।
राज्य सरकार और काउंसलिंग समिति का कहना है कि मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र स्थानीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए दस्तावेजों का सत्यापन सख्ती से किया जाएगा।


