अब नहीं चलेगा ‘पार्षद पति’ सिस्टम… महिला पार्षदों के रिश्तेदारों पर रोक

अब नहीं चलेगा ‘पार्षद पति’ सिस्टम… महिला पार्षदों के रिश्तेदारों पर रोक

रायपुर, 11 अगस्त। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके पति, बेटे या अन्य रिश्तेदारों की दखल पर रोक लगा दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

नए प्रावधान के तहत अब महिला पार्षद या महापौर के पति, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि, समन्वयक या संयोजक के रूप में नामित नहीं किया जा सकेगा।

सरकार के इस फैसले के बाद महिला जनप्रतिनिधियों के पद से जुड़े कामकाज में उनके रिश्तेदारों के प्रतिनिधित्व पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। यानी महिला पार्षद या महापौर के अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्हें स्वयं करना होगा।

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