रायपुर, 26 अगस्त। CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। 1 सितंबर से सभी तरह के बिजली कनेक्शनों की eKYC कराना अनिवार्य होगा। यह नियम घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नलजल कनेक्शनों पर लागू होगा।
बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से eKYC कराने से पहले बिजली बिल और आधार कार्ड में दर्ज नाम की जांच करने की अपील की है। दोनों दस्तावेजों में नाम अलग होने पर पहले बिजली रिकॉर्ड में नाम सही कराना होगा। इसके लिए संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
घर बैठे कर सकेंगे eKYC
उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ ऐप के जरिए घर बैठे eKYC कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होने पर उपभोक्ता नजदीकी बिजली कार्यालय पहुंचकर सहायता ले सकते हैं।
बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि eKYC से पहले आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना जरूरी है।


