रायपुर, 07 अगस्त| Chhattisgar News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नया कानून अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके नियम भी जारी कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और गिरफ्तारी का भी प्रावधान है।
सरकार के अनुसार, यदि केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित किया जा सकेगा। इसके अलावा धर्मांतरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत गठित की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग लालच, दबाव, धोखे या अन्य अवैध तरीकों से धर्मांतरण कराएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। वहीं, नए कानून को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा भी तेज हो गई है।


