Principal Teaching Rules: सरकारी स्कूलों में अब प्राचार्य भी पढ़ाएंगे

Principal Teaching Rules: सरकारी स्कूलों में अब प्राचार्य भी पढ़ाएंगे

रायपुर, 13 सितम्बर। Principal Teaching Rules: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अब प्राचार्य केवल प्रशासनिक और कार्यालयीन काम तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत के अनुसार रोज कम से कम दो पीरियड कक्षा में पढ़ाना भी होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने 9 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग का उद्देश्य प्राचार्यों को सीधे शिक्षण कार्य और स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़ना है।

आदेश में स्कूलों के कमरों के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य, लिपिक और अन्य स्टाफ के लिए निर्धारित कमरों का इस्तेमाल संबंधित कार्यालयीन कार्यों के लिए ही किया जाएगा। किसी भी शिक्षण कक्ष को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल के बड़े कमरों का उपयोग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए ही किया जाएगा। इन्हें कार्यालयीन कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दी गई है। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का तत्काल और कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

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