रायपुर, 13 सितम्बर। Raipur Meat Ban: गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित तिथियों पर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने पर रोक रहेगी।
यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई, तो मौके पर ही सामान जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 दिनों में रहेगा प्रतिबंध
14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर – डोल ग्यारस
25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इन सभी दिनों में नगर निगम के पूरे क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
होटल-रेस्टोरेंट पर भी रहेगी निगरानी
प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम की टीमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों की भी निगरानी करेंगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है।
महापौर के निर्देश के बाद जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित तिथियों पर किसी भी स्थान पर मांस-मटन की बिक्री न हो।
बिक्री मिली तो तत्काल जब्ती और कार्रवाई
निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही मांस-मटन जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


