CG News: पेंशन मामले में रायपुर नगर निगम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

CG News: पेंशन मामले में रायपुर नगर निगम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

बिलासपुर, 14 जुलाई| CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम की पेंशन पात्रता से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य सुनवाई के दौरान जो तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किए गए, उन्हें बाद में रिव्यू याचिका के जरिए आधार बनाकर आदेश में बदलाव नहीं कराया जा सकता।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि पुराने आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि रिव्यू याचिका का उद्देश्य किसी पक्ष की चूक को सुधारना या मामले की दोबारा सुनवाई कराना नहीं होता।

मामला रायपुर नगर निगम के एक कर्मचारी की पेंशन पात्रता से जुड़ा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले से असहमत होकर नगर निगम ने नए तथ्यों और दलीलों के आधार पर रिव्यू याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रायपुर नगर निगम के लिए कर्मचारी की पेंशन पात्रता संबंधी पूर्व आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

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