MP News: अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत… री-ज्वॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में मिली छूट

MP News: अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत… री-ज्वॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में मिली छूट

भोपाल, 25 जुलाई। MP News: लोक शिक्षण संचालनालय (स्कूल शिक्षा विभाग) ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए री-ज्वाइनिंग में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की है। विभाग के इस फैसले से उन अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो तकनीकी अथवा व्यावहारिक कारणों से निर्धारित ई-अटेंडेंस का मानक पूरा नहीं कर सके थे।

गौरतलब है कि पूर्व में री-ज्वाइनिंग के लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी। हालांकि, अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और उनकी व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए यह सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया है।

आदेश के अनुसार, इस छूट का लाभ लेने वाले अतिथि शिक्षकों को री-ज्वाइनिंग के समय एक वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा। इसमें उन्हें भविष्य में ई-अटेंडेंस संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की सहमति देनी होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है। इसे भविष्य के लिए किसी प्रकार की नजीर नहीं माना जाएगा।

विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Breaking News Education